: किसकोडो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया गया उद्घाटन: क्षेत्र के लोगों में हर्ष
Thu, Jan 16, 2025
तेन सिंह ठाकुर
किसकोडो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया गया उद्घाटन:-नारायणपुर:- ग्राम किसकोडो ब्लाक अंतागढ़ में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन माननीय सांसद महोदय भोजराज नाग जी व माननीय विधायक विक्रमदेव उसेंडी जी द्वारा किया गया अस्पताल उद्घाटन पूर्व माननीय विधायक और सांसद महोदय द्वारा अस्पताल का पूर्ण निरक्षण किया गया और निर्माण की तारीफ भी की गई गांव में अस्पताल प्रबंधन का खुद का भवन ना होने के कारण स्कूल भवन में अस्पताल संचालित हो रहा था जिससे काफी दिक्कतों का सामना किसकोडो गांव के साथ आसपास के गांव वालो को करना पड़ रहा था किसकोडो जैसे गांव में अतिसंवेदन शील होने के कारण यह अस्पताल आसपास के गांव के लिए काफी अहम योगदान रखता है।ठेकेदार द्वारा बतलाया गया की यह कार्य फर्म सादिक टाइल्स प्रो0मोहम्मद फिरोज द्वारा बनाया गया है जिसमें गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखा गया है जिसमें सीजी 0एम 0एस 0सी0डिपार्टमेंट का पूर्ण सहयोग के साथ गांव किसकोडो, क्रो बेड़ा,देवगांव,बंदापाल के लोगो का सहयोग मिला साथ ही सरपंच, गायता,गांव के वरिष्ठजन का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ।ठेकेदार ने बतलाया की गांव में अस्पताल की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विषम परिस्थिति में यह कार्य समयसीमा में बिना कार्य रोक कर पूर्ण किया गया व यह भी ध्यान रखा गया की गांव होने के कारण सुविधा और निर्माण में कोई कमी ना रह जाए लेंटर व छज्जा ढलाई वाटरप्रुफ किया गया है खिड़की दरवाजों के साथ टायलेट में भी एल्युमिनियम डोर लगवाया गया है ग्रेनाइट से लेकर लेबोट्री सिंक लेबोट्री नल लगाया गया है ।निर्माण कार्य बिजली विभाग द्वारा टी सी कनेक्शन ले कर करवाया गया है।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवीन भवन में अस्पताल प्रबंधक द्वारा संचालित किया जा चुका है किसकोडो,मतला, क्रो बेड़ा,देवगांव, बंधा पाल,अलनार के गांव में काफी हर्ष की बात कही जा रही हैविज्ञापन एवम समाचार के लिए सम्पर्क करेंप्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6364047084
: 16वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम से वापस लौटने पर 53वीं वाहिनी ने किया जोरदार स्वागत
Tue, Jan 14, 2025
तेन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
16वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम से वापस लौटने पर 53वीं वाहिनी ने किया जोरदार स्वागत नारायणपुर, 14 जनवरी 2025// 16वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी युवा छात्र/छात्राओं के समूह के जिला-ठाणे (महाराष्ट्र) से वापस नारायणपुर आने पर 53वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल के द्वारा किया गया जोरदार स्वागत। भारत सरकार के प्रोत्साहन स्वरूप आदिवासी युवाओं के विकास के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन, कांकेर एवं क्षेत्रीय मुख्यालय (भुवनेश्वर) भा.ति.सी.पु.बल के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित किये जा रहे 16वें आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 53वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल के नेतृत्व में नारायणपुर जिले के विभिन्न स्थानीय गांवों के 18 से 22 वर्ष के 30 युवा छात्र-छात्राओं (15 छात्र एवं 15 छात्राओं) के समूह को 06 से 11 जनवरी तक अमित भाटी, सेनानी, 53वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल के मार्गदर्शन में सामरिक मुख्यालय, 53वीं वाहिनी, नारायणपुर से जिला-ठाणे (महाराष्ट्र) के लिए भ्रमण हेतु भेजा गया था। कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत सभी छात्र-छात्राओं के वापस नारायणपुर आने पर 53वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उक्त कार्यक्रम के तहत सभी आदिवासी युवा छात्र-छात्राओं को मुंबई के विभिन्न स्थान जैसे गेटवे ऑफ इण्डिया, ताज होटल, सिटी मार्केट तथा बिरला कॉलेज आदि का भ्रमण कराया गया। बिरला कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा कॉलेज संस्थान द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से उक्त छात्र-छात्राओं को उनकी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां, कौशल विकास, शैक्षणिक एवं रोजगार के अवसरों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य की भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली तथा तकनीकी और औद्योगिक उन्नति के विषय में जानकारी हासिल करवाई गई। इसके माध्यम से इन छात्रों को देश के दूसरे भागों में रहने वाले अपने सहकर्मी समूहों के साथ बातचीत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इन सभी से प्रेरित होकर छात्र-छात्राओं को अतिवादी गतिविधियों को कम करने की भी प्रेरणा मिली है तथा कार्यक्रम में भाग लेकर सभी छात्र-छात्राओं के मनोबल में वृद्धि हुई है तथा छात्र-छात्राऐं काफी उत्साहित हैं। स्वागत कार्यक्रम के दौरान श्री श्री अमित वर्मन, द्वितीय कमान, 53वीं वाहिनी द्वारा सभी छात्र/छात्राओं के मनोबल को बढ़ाते हुए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर सा.मु., 53वीं वाहिनी में उपस्थित सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं जवान भी उपस्थित थे।प्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046085
: प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन आदेश जारी
Tue, Jan 14, 2025
तेन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन आदेश जारी
नारायणपुर, 14 जनवरी 2025// कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के मध्य किये गए कार्य विभाजन में संशोधन करते हुए नवीन कार्य विभाजन किया गया है।*जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो* को कलेक्टर की अनुपस्थिति में सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण एवं चालु कार्य प्रभारी अधिकारी जिला खनिज न्यास निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, सामाजिक निगमित दायित्व, जिला निर्माण समिति, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा नीति आयोग, सम्पूर्णता अभियान, नियद नेल्लानार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री फ्लैगशीप योजनाओं हेतु नोडल अधिकारी, मोबाईल टॉवर निर्माण एंड 4जी कवरेज, प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम, बैंक तथा डाकघर एवं समस्त शासकीय बीमा योजनाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सम्पूर्ण शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, उद्योग एवं व्यापार, ग्रामोद्योग, अंत्यावसायी, रोजगार विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, रेशम, मत्स्य पालन, प्र.ग्रा.स.यो., मु.ग्रा.स.यो., छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि., कौशल विकास प्राधिकरण, कौशल उन्नयन, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव की समीक्षा बैठक तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर दायित्व एवं अन्य कार्य सौंपे गए है।*अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन* को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर अनुभाग, जिला सत्कार अधिकारी तथा रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9) (ब) एवं अधिसूचना क्रं. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्र.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण। अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुभाग अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, जेल, नगर सेना, पासपोर्ट शाखा, परिवहन शाखा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।*अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई* को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिले के सभी अनुभाग एवं तहसील के छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण (कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र तथा भू-अर्जन के प्रकरणों को छोड़कर), प्रभार क्षेत्र के लिए पंचायत राज अधिनियम के प्रकरणों एवं अपील की सुनवाई एवं निपटारा, सार्वजनिक न्यास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुपालन प्रकरण, पर्यावरण एवं प्रदुषण निवारण से संबंधित कार्य, नजुल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, नजुल एवं नजुल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाना। (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), प्रभारी अधिकारी, वित्त एवं स्थापना, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000 रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबधी सम्पूर्ण अधिकार। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अथवा उससे उपर के अधिकारियों के प्रकरण, स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत होंगे, कोष लेखा एवं पेंशन, नजारत, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, अधीक्षक शाखा, अनुज्ञप्ति एवं लायसेंस शाखा, रीडर टू कलेक्टर शाखा, विवाह पंजीयन अधिकारी, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विभागीय जांच, नजूल अधिकारी, नजूल नवकरण अधिकारी, आवास आवंटन शाखा, प्रपत्र शाखा, सांख्यिकी लेखक, भू-अर्जन शाखा, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, शहरी विकास अभिकरण, नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, खनिज शाखा, आबकारी विभाग, क्रेड़ा (सौर सुजला), जिला अभियोजन अधिकारियों के प्रकरणों से संबंधित, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय, माननीय मंत्री, माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों का निराकरण, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।*अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता* को राजस्व शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत एवं पूनर्वास, राजस्व लेखापाल, कलेक्टर कान्फ्रेंस एवं विडियो कान्फ्रेंस की जानकारी, बोर्ड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सहायक अधीक्षक-निरीक्षण, सहायक अधीक्षक-सामान्य, वरिष्ठ लिपिक एक, दो एवं तीन, मुख्यमंत्री भ्रमण, मुख्यमंत्री घोषणा, विकास शाखा, भू-बंटन, अल्प बचत शाखा, चिटफंड शाखा, अल्प संख्यक शाखा, प्रमाणपत्र, शपथपत्र सत्यापन शाखा, विविध शाखा, आवक-जावक शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, जिला जनगणना शाखा, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, जनसम्पर्क विभाग, खाद्य विभाग, विपणन, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, मंडी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नोडल अधिकारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्रश्न, नेशनल लोक अदालत एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।*डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग* को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, प्रभारी जिला खेल अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।*डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल* को प्रभारी अधिकारी, वक्कबोर्ड शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी एवं अंग्रेजी अभिलेख कोष्ट शाखा, रामकृष्ण मिशन आश्रम, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति, शिकायत शाखा, शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, समय सीमा की बैठक, जनचौपाल, जनशिकायत, भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।*डिप्टी कलेक्टर अभयजीत सिंह मंडावी* को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी ओरछा अनुभाग, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (9) (ब) एवं अधिसूचना क्र. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के क त्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रं.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रं. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण। अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुभाग अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, प्रभारी अधिकारी छप्ब् एवं ब्ीपचे, श्रम विभाग, कलेक्टर कार्यालय जिला नारायणपुर के जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को बनाया गया है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता होंगे। अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन के लिंक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभयजीत सिंह मंडावी को बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभयजीत सिंह मंडावी के लिंक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन को बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग और डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल को बनाया गया है।समाचार एवं विज्ञापन के लिए सम्पर्क करेंप्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046084