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अर्जुन देवांगन क़ि रिपोर्ट : जिला नारायणपुर के व्यापारीगण 31 मार्च तक ट्रेड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें- रामचंद्र यादव (सीएमओ)

व्यापारीगण 31 मार्च तक ट्रेड लाइसेंस लेना सुनिश्चित करें- रामचंद्र यादव

नारायणपुर - नगर पालिका परिषद नारायणपुर ने नगर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2026 तक नगर पालिका से ट्रेड लाइसेंस ले लेवे अन्यथा बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जावेगी।ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 7 नवंबर 2025 को जारी राजपत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ व्यापार अनुपालन नियम 2025 लागू कर दिया गया है इसके तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में व्यापार करने के लिए संबंधित नगरी निकाय से अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है।नगर पालिका परिषद नारायणपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री रामचंद्र यादव ने शहर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि

इस नियम के अंतर्गत सभी व्यापारीयों, दुकानदारों , विक्रेताओं, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा माल संचालकों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है।इसके लिए आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी,ड्राइविंग लाइसेंस, किरायानामा(यदि दुकान किराये पर है), भूमि संबंधी दस्तावेज के साथ 31 मार्च 2026 तक नगर पालिका परिषद नारायणपुर में आवेदन प्रस्तुत करना होगा । उन्होंने कहा कि व्यापारीगण अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने व्यापार, दुकान ठेला या अल्टिका ट्रेड लाइसेंस समय पर बनवा ले ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

बस्तर संभाग हेड

अर्जुन देवांगन

9424287527

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