अर्जुन देवांगन क़ि रिपोर्ट : बाल विवाह रोकथाम एवं लैंगिक उत्पीड़न विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
Ten Singh Thakur
Mon, Mar 23, 2026
बाल विवाह रोकथाम एवं लैंगिक उत्पीड़न विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित*
जिला पंचायत कोंडागांव के सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 विषय पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेनू प्रकाश के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी (हेड क्वार्टर) श्रीमती स्निधा सलामे उपस्थित रहीं। कार्यशाला की शुरुआत में लीगल एड डिफेंस अधिवक्ता, न्यायालय कोंडागांव की श्रीमती प्रीति विश्वास द्वारा लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल संबंधित संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर समिति की कार्यवाही सहित मामला पुलिस को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
इसके पश्चात नवाबिहान की संरक्षण अधिकारी श्रीमती सावित्री कोर्राम द्वारा पोर्टल पर आंतरिक समिति के सदस्यों की जानकारी अपलोड करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। वहीं, सखी सेंटर की केन्द्र प्रशासक श्रीमती स्वीटी दास ने सखी केंद्र द्वारा महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता सेवाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी साझा की।
कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र सोनी द्वारा बाल विवाह की रोकथाम, उसके दुष्परिणाम एवं कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने समाज में जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के आंतरिक समितियों के सदस्य उपस्थित रहे।
बस्तर संभाग हेड
अर्जुन देवांगन
9424287527
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