: शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरत्तने के लिए सम्पति कुमार तिवारी हुए निलंबित
Ten Singh Thakur
Mon, Jan 13, 2025
तेन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरत्तने के लिए सम्पति कुमार तिवारी हुए निलंबित
नारायणपुर, 13 जनवरी 2025//छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के माध्यम से विभागीय पदोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर पदोन्नति में अनियमितता संबंधी की जाँच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर एवं जिला कार्यकम प्रबंधक (एन. एचएम) से कराया गया। जांच में लेखापाल सह तकालिक स्थापना प्रभारी श्री सम्पति कुमार तिवारी को प्रथम दृष्टया शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरत्तने पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता तथा पदीय संव्यवहार में गंभीर लापरवाही किया जाना पाया गया है। श्री सम्पति कुमार तिवारी का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(एक), ३-क के विपरीत होने के फलस्वरूप सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के द्वारा ताकात प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सम्पति कुमार तिवारी, लेखापाल का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी नारायणपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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