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अर्जुन देवांगन कि रिपोर्ट : कोंडागांव में सभी दुकानों की मैपिंग शुरू, व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील

अर्जुन देवांगन कि रिपोर्ट

*कोंडागांव में सभी दुकानों की मैपिंग शुरू, व्यपारियों से ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील*

*कोण्डागांव, 08 दिसंबर 2025/* राज्य सरकार द्वारा बाजारों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पूरे प्रदेश में नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सभी छोटे-बड़े बाजारों की मैपिंग का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका कोंडागांव द्वारा शहर की सभी दुकानों का सर्वे एवं मैपिंग कराया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दिनेश डे ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है, साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अब नगर क्षेत्र के सभी छोटे और बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। यह शुल्क शासन के गैजेट के अनुरूप वार्षिक आधार पर लिया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127(6)(ग) के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी को व्यापार अनुज्ञप्ति (ट्रेड लाइसेंस) लेना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदन फॉर्मेट “क” में किया जाएगा, जो नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। नगर पालिका ने सभी व्यापारियों से समय पर ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है, जिससे उनके व्यवसाय पंजीकृत रहें और नगर में बाजार व्यवस्था सुचारू व पारदर्शी बनी रहे।

उत्तर बस्तर संभाग हेड

अर्जुन देवांगन

9424287527

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